मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या है आवेदन कैसे करे-seekho kamao yojana kya hai

seekho kamao yojana kya hai | मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पंजीयन | सीखो कमाओ योजना क्या है

सीएम शिवराज द्वारा युवाओं के लिए एक नहीं योजन शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के  आवेदन शुरू हो चुके  हैं।  इस योजना में युवाओं को रोजगार देने के लिए चालयी जा रही है। इस योजना में युवाओं को उद्योगों के साथ सर्विस सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना  में सीखने के दौरान युवाओं को  राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना क्या है आवेदन कैसे करना है कितने पैसे मिलेंगे ये सारी जानकरी आपके लिए इस पोस्ट में डिटेल्स में मिलने बली है

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या है?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस योजना  सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ  कर दिया है इस  योजना का लाभ मध्यप्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा। इस योजना में  युवाओं को  उनके ट्रेड के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 साल तक ट्रेनिंग करने के लिए उन्हें सरकार के द्वारा हर महीने अलग-अलग  पैसा भी दिया जाएगा। युवा चाहे तो जिस कंपनी में ट्रेनिंग ले रहे हैं उसी कंपनी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नौकरी प्राप्त करने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

औपचारिक शिक्षा के उपरातं बहुधा युवा औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरुप राज्य शाशन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु ”मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” लागू की गई है, जिससे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा युवा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हों।

योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता हैं। प्रत्येक युवा को राज्य शाशन द्वारा ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

ये होगा प्रशिक्षण

योजना के अंतर्गत चयनित युवा को मध्यप्रदेश (MP News) राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT निर्धारित कोर्स अंतर्गत छात्र- प्रशिक्षणार्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdr.mp.gov.in/ पर उपलब्ध होगी, इसमें समय समय पर MPSSDEGB द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि निर्धारित होगी।

 युवाओं की पात्रता क्या है

योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे,

  • जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो |
  • जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों |
  • जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।

योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।

 युवाओं को स्टाइपेण्ड:

  • मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्चशैक्षणिक योग्यता को रु. 10000 स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • स्टाइपेण्ड, कोर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

 युवाओं को लाभ:

  • उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
  • नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रकिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
  • मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
  • नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

ऐसे करें पंजीयन 

  • MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे ।
  • आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित दस्ताबेजो को ध्यान से पढ़े ।
  • यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करे ।
  • समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे गये OTP से मोबाइल नं. सत्यापित करे ।
  • आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किये जाने पर आपको SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही लॉग इन करवाया जायेगा ।
  • अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करे एवं सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करे ।
  • आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमे से आप कोई कोर्स को चुन सकते है ।
  • अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है ।

प्रशिक्षणार्थियों को ये होगा लाभ

  • उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण।
  • नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
  • मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।

पंजीयन किस पोर्टल पर कर सकते है?

पंजीयन योजना के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर कर सकते है।

 

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