मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ( mukhyamantri bal ashirwad yojana ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जो अनाथ और बेसहारा बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करती है, जिनके माता-पिता या दोनों का निधन हो चुका है।
मुख़्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही, उन्हें एक सुरक्षित और स्थायी जीवन जीने में मदद करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
मुख़्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे का मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बच्चे के माता-पिता या दोनों का निधन हो चुका हो।
- बच्चे का कोई भरण-पोषण करने वाला न हो।
मुख़्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लाभ
आर्थिक सहायता
- योजना के तहत, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रति माह ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 18 वर्ष से 24 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रति माह ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
शैक्षणिक सहायता: - योजना के तहत, बच्चों को शिक्षा शुल्क, किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।
आवासीय सुविधा: - योजना के तहत, अनाथ बच्चों को बाल गृहों में निवास की सुविधा प्रदान की जाती है।
- बाल गृहों में बच्चों को शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
स्वास्थ्य सुविधा: - योजना के तहत, बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
कौशल विकास: - योजना के तहत, बच्चों को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है।
- इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, बच्चों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान किए जाते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा और उसे भरना होगा।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन पत्र को महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- या फिर अपने नजदीक में आंगनवाड़ी में संपर्क करे
मुख़्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट फोटो
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बच्चे का निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
यह भी ध्यान रखें
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, सभी आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
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निष्कर्ष
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, अनाथ और बेसहारा बच्चों के जीवन में उम्मीद की किरण है। यह योजना इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।