गाय खरीदने पर सरकार ₹80000 का अनुदान दे रही है ऐसे लाभ उठाये – Svadeshi Gau Samvardhan Yojana

Svadeshi Gau Samvardhan Yojana : देश के छोटे बड़े एवं सीमांत किसानों के रोजगार का अवसर बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों और गौ पालक के आय में वृद्धि के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसका नाम स्वदेशी गौ संवर्धन योजना है। राज्य सरकार के इस योजना के तहत किसान एवं गौ पालक को स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर अधिकतम ₹80000 तक का अनुदान दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस योजना के संचालन से किसानों तथा गौ पालक के आय में वृद्धि देखने को मिलेगा तथा लोगों का देसी नस्ल के गाय के प्रति रूझान बढ़ेगा। राज्य सरकार के द्वारा देसी नस्ल की गाय जैसे साहीवाल, थारपारकर, गिर इत्यादि जैसे अच्छी गाय खरीदने पर ही अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होता है हमने नीचे स्वदेशी गौ संवर्धन योजना संबंधित सभी जानकारी दिया है तो आप पोस्ट में अंत तक बन रहे।

राज्य सरकार स्वदेशी नस्ल की अच्छी गाय खरीदने पर देगा ₹80000 का अनुदान – Svadeshi Gau Samvardhan Yojana

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किसानों के आय में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चला रहा है। उन्ही योजनाओं में से Svadeshi Gau Samvardhan Yojana है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से किसानों को आत्मनिर्भर एवं गौ पालक के आय में वृद्धि के लिए सरकार की तरफ से स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर ₹80000 या फिर 40% का अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। 

राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न नस्लों की गाय जैसे कि राजस्थान की थारपारकर, गुजरात के गिर, पंजाब की साहीवाल इत्यादि जैसे वर्गों की गाय खरीदने पर ही सब्सिडी दिया जाता है। इसके अलावा इसमें अन्य किसानों को भी सुविधा प्रदान किया जाता है ताकि लोगों का स्वदेशी नस्लों की गाय के प्रति रुझान बड़े। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुरुआत नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत किया जाने वाला है।

Svadeshi Gau Samvardhan Yojana के पीछे सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार की इस योजना को संचालन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वदेशी नस्लों की गाय की संख्या को बढ़ाना है जिससे राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो तथा पशुपालकों के बढ़ावा मिल सके। किसानों की आय में वृद्धि तथा आर्थिक स्थिति सुधार तथा स्वदेशी नस्लों की गाय की वृद्धि के लिए सरकार की तरह से योजना के तहत गाय खरीदने पर अधिकतम 40% या फिर ₹80000 का अनुदान में दिया जाएगा। यह लाभ किसानों को अधिकतम दो स्वदेशी नस्लों की पशुओं पर प्राप्त होता है।

पहले चरण में 18 मंडल पर लागू किया जाएगा 

उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले नागरिकों को Svadeshi Gau Samvardhan Yojana के बारे में बता दे कि राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालय में ही केवल लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। पहले चरण की सफलता मिलने की पश्चात ही इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। 

वर्तमान दुग्ध आयुक्त एवं मिशन निदेशक शशि भूषण लाल सिंह जी ने इस योजना के बारे में बात करते हुए कहा है की मुख्य विकास अधिकारी की ओर से लाभार्थियों को दूसरे राज्य से स्वदेशी नस्लों की गाय खरीद कर लाने की अनुमति पत्र सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। ताकि लाभार्थियों को परिवहन की मदद से गायों को लाने में किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े।

स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश सरकार के इस योजना को शुरू करने के साथ ही राज्य में किसानों के आय में वृद्धि देखने को मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के संचालन से गौ पालक तथा किसानों का स्वदेशी नस्लों की गाय के प्रति रूझान बढ़ेगा। 
  • राज्य सरकार के इस Svadeshi Gau Samvardhan Yojana का लाभ वह किसान या गो पालक आसानी से ले सकता है जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया हो। 
  • राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के तहत स्वदेश नस्लों की गाय खरीदने पर अधिकतम 40% या 80 हजार का अनुदान दिया जाता है। 
  • इस योजना के संचालन से राज्य दूध उत्पादन में आगे आएगा तथा राज्य के लोगों का स्वदेशी नस्लों की गाय की प्रति भी रुझान बढ़ेगा।

स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 

उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला प्रत्येक किसान या गौ पालक जो स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक है उसके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होनी चाहिए –

  • जाति प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • बैंक खाता 
  • मोबाइल नंबर 
  • आधार कार्ड

स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के लिए पात्रता 

उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला प्रत्येक इच्छुक गौ पालक या किसान जो राज्य सरकार द्वारा शुरु किए जा रहे Svadeshi Gau Samvardhan Yojana का लाभ लेना चाहता है उसके पास कुछ पात्रता को पूर्ण करना होगा जो इस तरह से है –

  • राज्य सरकार की इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले मूल निवासी किसानों को ही लाभ प्राप्त होगा। 
  • योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक गौ पालक या किसान का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है। 
  • वही योजना के तहत किसानों और पशुपालक को ही लाभ दिया जाएगा। 
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास आवश्यक भूमि भी होना जरूरी होता है।
  • वही गो पालक राज्य सरकार के इस योजना के तहत अधिकतम दो स्वदेशी नस्लों की गाय पर लाभ ले सकता है। 
  • योजना का लाभ किसानों को तभी मिलेगा जब वह दूसरे किसी राज्य से स्वदेशी नस्लों की गाय खरीदता है।

स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला प्रत्येक इच्छुक नागरिक जो राज्य सरकार के इस Svadeshi Gau Samvardhan Yojana के लिए आवेदन कर कर लाभ लेना चाहता है उन सभी को बता दे की वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वदेशी गौ संवर्धन योजना को लागू करने का केवल ऐलान किया गया है जिसमें स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर सरकार द्वारा अधिकतम 40% दिया 80 हजार की सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।

लेकिन इस योजना को लेकर राज्य सरकार के द्वारा आवेदन के बारे में कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई है। लेकिन जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को लेकर कोई सरकारी पोर्टल या फिर आवेदन के बारे में जानकारी दी जाती है हम आपको इसी वेबसाइट की मदद से सभी जानकारी उपलब्ध करा देंगे तो आप हमारे साथ टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवश्य जुड़े रहें।

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