Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: बेटियों की शादी पर पर मिलेगा 51 हज़ार रुपए का आर्थिक मदद, ऐसे करें आवेदन 

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: बेटियों की शादी पर पर मिलेगा 51 हज़ार रुपए का आर्थिक मदद, ऐसे करें आवेदन 

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024 – सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजना को चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद बेसहारा परिवार की बेटियों, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुरूआत किया गया है। 

इस योजना में सरकार द्वारा बेटियों की शादी के लिए 51 हज़ार रुपए का आर्थिक मदद दिया जाता है ताकि गरीब परिवार की बेटियों की विवाह में किसी भी प्रकार का समस्या न हो। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले निवासी हैं और आप सरकार के इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल में आपको Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा जिसके तहत आप आवेदन कर लाभ भी ले सकते हैं।

बेटियों की शादी पर मिलेगा 51 हज़ार रुपए का आर्थिक मदद – Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2024

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में राज्य की उन परिवार की बेटियों को लाभ दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। सरकार द्वारा इस योजना में बेटियों की शादी में खर्च के लिए 51 हज़ार रुपए का आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा इस योजना में वर वधु को घर का सामान उपहार के रूप में दिया जाता है। 

सरकार की तरफ से इस योजना में दिए जाने वाला राशि तीन भागों में दिया जाता है जिसमें 35000 रुपए सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। वहीं ज़रूरी सामग्री खरीदने के लिए 10000 रुपए प्राप्त होता है जबकि विवाह का आयोजन करने के लिए 6000 रूपये खर्च किए जाते हैं। इस प्रकार से सरकार द्वारा प्रत्येक विवाहित जोड़े पर 51000 रुपए की राशि खर्च की जाती है। अगर आप सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेना चाहती है तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुरु करने का मुख्य कारण राज्य के गरीब परिवार की बेटियों, तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के लोगों को अपनी बेटियों की शादी में किसी भी प्रकार का आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लाभ और विशेषताएं 

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं सामूहिक विवाह योजना में आर्थिक एवं कमजोर वर्ग के परिवार की बेटियों की शादी पर सहायता मिलता है। 
  • राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना के तहत निम्न परिवार के बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए दिए जाते हैं।सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह 51 हज़ार रुपए की राशि को तीन भागों में दिया जाता है। 
  • पहले तो दुल्हन के बैंक खाते में 35000 रुपए सीधे तौर पर जमा किया जाता है।
  • इसके अलावा जरूरी वस्तु की खरीदी के लिए 10000 रुपए प्रदान किया जाता है, वहीं 6000 रुपए की राशि विवाह आयोजन में खर्च के लिए दिया जाता है।
  • इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की बेटियों, विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं को मिलता है। 
  • इस योजना के संचालन से गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझेंगे।

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाली बालिकाएं जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana का लाभ लेना चाहती है उनका आवेदन करने उनको कुछ पात्रता को पूर्ण करना होगा – 

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह होने वाली बालिका का उम्र 18 साल से अधिक तथा लड़के का उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बालिका महिला के परिवार का वार्षिक इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। 
  • अगर परिवार गरीब रेखा के अंतर्गत जीवन यापन कर रहा है तो ही उसे लाभ मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु भी प्राप्त होता है।
  • सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह लाभ कन्या के नाम पर बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। 

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • वोटर कार्ड 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • बीपीएल राशन कार्ड 
  • फोटो 
  • मोबाइल नंबर 
  • बैंक पासबुक 
  • आयु प्रमाण पत्र 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन आवेदन करना होगा। आप नीचे बताएं गए तरीकों को फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ ले सकते हैं –

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। 
  • अधिकारी वेबसाइट में आवेदन करें का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। 
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसको भरना है। 
  • अब आपको पूछे जाने वाले जानकारी को भरना है और फिर आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना है और अंत में आपको सबमिट करना है। 
  • इसके बाद आपको आवेदन नंबर प्राप्त होगा जिससे अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
  • इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ आप ऑफलाइन आवेदन कर भी ले सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप नीचे बताएं गए स्टेप को फॉलो करें –

  • सामूहिक विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रखंड के विकास पदाधिकारी या नगर निकाय कार्यालय में जाना होगा।
  • जाने के बाद वहां से आपको इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसको प्राप्त कर आपको भरना है।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों की पर्ची को फॉर्म के साथ संग्रह करना है।
  • इसके बाद आवेदन फार्म को सरकारी कार्यालय में जमा करना है। 

इस प्रकार से आप ऑफलाइन आवेदन कर सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं।

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